दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कथित अवैध फोन टैपिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण को जमानत दे दी। चित्रा रामकृष्ण कथित फोन टैपिंग के सीबीआई मामले में पहले से ही जमानत पर हैं। जस्टिस जसमीत सिंह ने उनकी जमानत अर्जी को स्वीकार किया और अपने आदेश में उनको जमानत दे दी।