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भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना

नए सीजेआई संजीव खन्ना ईवीएम, चुनावी बांड और केजरीवाल केस में दे चुके हैं फैसला

जस्टिस संजीव खन्ना ने मई, 2025 में रिटायर होने से पहले छह महीने के कार्यकाल के लिए सोमवार को राष्ट्रपति भवन में भारत के 51वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। जस्टिस खन्ना ने डी वाई चंद्रचूड़ की जगह ली। उनका न्यायिक करियर में संवैधानिक कानून, कराधान, मध्यस्थता, वाणिज्यिक कानून और पर्यावरण कानून से संबंधित मामले मुख्य रहे हैं।

सीजेआई खन्ना ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम), चुनावी बांड और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने सहित अन्य मुद्दों पर निर्णय देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

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केजरीवाल को जमानत

बतौर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस संजीव खन्ना ने जुलाई 2024 में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी, जब वह मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत एक मामले में उलझे हुए थे। उन्होंने कहा था कि इस बात की कोई स्पष्टता नहीं है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की आवश्यकता है या नहीं। हालाँकि उन्होंने पीएमएलए आरोप की वैधता पर सवाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने यह महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि क्या गिरफ्तारी के लिए कोई अतिरिक्त आधार थे और क्या वे उचित थे।

जस्टिस खन्ना ने अप्रैल 2024 में लोकसभा चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल पर सवाल उठाने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी वोटों का क्रॉस-सत्यापन या कागजी मतपत्रों पर वापसी व्यावहारिक विकल्प नहीं है।


उन्होंने भारत के चुनाव आयोग को मतगणना प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हर वोट के बाद जारी की जाने वाली पार्टी के प्रतीक या बार कोड वाली पर्चियां पेश करने का भी निर्देश दिया। उनका फैसला ईवीएम को लेकर भारी आक्रोश और उनके उपयोग/दुरुपयोग को लेकर बहस के बीच आया।

फरवरी 2024 में, पांच जजों की पीठ के सदस्य के रूप में जस्टिस खन्ना ने दानदाताओं की पारदर्शिता और भ्रष्ट आचरण की संभावना के बारे में चिंताओं के कारण विवादास्पद चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया। जस्टिस खन्ना ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि डोनर की गोपनीयता बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किए गए दान पर लागू होती है, यह देखते हुए कि बांड को संभालने के लिए जिम्मेदार बैंक अधिकारी दाताओं की पहचान से अवगत हैं।

धारा 370 का फैसला

जस्टिस खन्ना ने पांच जजों की पीठ द्वारा 2023 के ऐतिहासिक फैसले में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखा, जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। उनकी दृढ़ राय थी कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा छीनने से भारत के संघीय ढांचे के सिद्धांत खतरे में नहीं पड़ेंगे।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देश में तमाम जन संगठनों, राजनीतिक दलों और खासतौर पर कश्मीर की जनता को पसंद नहीं आया। क्योंकि संविधान के जरिए जम्मू कश्मीर को ज्यादा स्वायत्तता हासिल थी लेकिन मोदी सरकार ने उसे छीन लिया। भाजपा के चुनावी घोषणापत्रों में लगातार यह एक चुनावी वादा था कि सत्ता में आने पर वो धारा 370 को खत्म कर देगी। लेकिन धारा 370 रद्द करने के मोदी सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा।

2019 में न्यायिक आजादी और पारदर्शिता के सह-अस्तित्व की पुष्टि करने वाले एक प्रभावशाली निर्णय में, उन्होंने एक फैसले में योगदान दिया जिसमें कहा गया था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत सूचनाओं के अधीन हो सकता है।

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इस फैसले में यह भी कहा गया था कि सीजेआई दफ्तर को आरटीआई अनुरोधों को पूरा करना चाहिए या नहीं इसका फैसला मामला-दर-मामला आधार पर तय किया जाना चाहिए। फैसले में, जस्टिस खन्ना ने यह आकलन करने के लिए अदालत के मुख्य लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को जिम्मेदारी सौंपी कि क्या सीजेआई के बारे में खुलासे व्यापक सार्वजनिक हित में हैं या गोपनीयता का उल्लंघन करते हैं।

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क़मर वहीद नक़वी
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