मोदी सरकार ने वक़्फ़ की संपत्ति पर बरसों से क़ब्ज़ा जमाए बैठे लोगों को 10 साल और क़ाबिज़ रहने की मोहलत दे दी है। वक़्फ़ की संपत्तियों को क़ब्ज़ेदारों से आज़ाद कराने के लिए यूपीए सरकार ने एक बेहद मज़बूत क़ानून (वक़्फ़ क़ानून 2014) बनाया था। मोदी सरकार ने इस क़ानून के सख़्त प्रावधानों को कमजोर करके इसे बिना नाखून और बिना दाँतों वाला शेर बना दिया है। क़ानून में बदलाव एक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किए गए हैं।