नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े सनसनीखेज मामले में विशेष अदालत ने आज कड़ी टिप्पणी की है। सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों ने कहा, 'इस तरह के घोटाले हुए तो भारत में कौन निवेश करेगा।' अदालत एनएसई में कथित गड़बड़ियों को लेकर सुनवाई कर रही थी। यह मामला पहली बार चार साल पहले आया था और तब से इस मामले में तेजी नहीं लाने के लिए अदालत ने सीबीआई को भी फटकार लगाई।
एनएसई केस: यदि ऐसे घपले हुए तो देश में निवेश कौन करेगा- कोर्ट
- देश
- |
- 9 Mar, 2022
रहस्यमयी 'हिमालयी योगी' वाले एनएसई केस में सीबीआई अदालत ने कड़ी टिप्पणी की है और सीबीआई को भी फटकार लगाई है। जानिए अदालत ने क्या कहा।

न्यायाधीशों ने कहा कि चार साल बीत चुके हैं जब एजेंसी ने तत्कालीन सीईओ चित्रा रामकृष्ण सहित एक्सचेंज के शीर्ष अधिकारियों से जुड़े इस मामले का अध्ययन शुरू किया था। चित्रा को इस साल 6 मार्च को चेन्नई से गिरफ्तार किया गया जबकि उनके तत्कालीन सलाहकार आनंद सुब्रमण्यम को पिछले महीने 24 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।