सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो से जुड़े एक केस में आरोपी को बरी करने का आदेश देते हुए कहा है कि पॉक्सो मामलों में पीड़िता की उम्र निर्धारित करने के लिए स्कूल के ट्रांसफर सर्टिफिकेट और नामांकन रजिस्टर पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस मामले में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एस रवींद्र भट की खंडपीठ ने कहा है कि जब भी किसी पॉक्सो मामले में पीड़िता की आयु को लेकर विवाद हो, तो ऐसे में कोर्ट को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 94 में बताए गए कदमों पर विचार करना चाहिए।