बीजेपी शासित राज्यों यूपी, एमपी, गुजरात, असम राज्यों में बुलडोजर से घर गिराने की कार्रवाई चर्चा में रही है। आरोपियों के खिलाफ अदालत का फैसला आए बिना उन राज्यों में पुलिस या जिला प्रशासन ने फौरन घर गिरवा दिए। इस पर विपक्ष ने सवाल उठाए। लेकिन वो इस मुद्दे पर कोई आंदोलन नहीं खड़ा कर पाया। विपक्ष के नेता बयान देकर चुप हो गए। अब गोहाटी हाईकोर्ट का एक फैसला इस बुलडोजर आतंक के खिलाफ आया है। जिसमें अदालत ने बुलडोजर से घर गिराने की कार्रवाई को अवैध ठहराया और पीड़ितों को मुआवजा देने, बुलडोजर से घर गिराने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन का आदेश दिया है।