क्या किसी 12 साल की बच्ची की छाती दबाना उस पर यौन हमला नहीं माना जाना चाहिए? बंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के एक फ़ैसले से यह सवाल उठता है। अदालत ने एक फ़ैसले में कहा है कि यह काम भारतीय दंड संहिता के अनुसार छेड़छाड़ जैसा अपराध तो है, पर पॉक्सो अर्थात प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रेन फ़्रॉम सेक्सुअल ऑफ़ेन्सेज़ के तहत यौन हमला जैसा गंभीर अपराध नहीं है।