अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के नौवें दिन बुधवार को रामलला विराजमान के वकील सी. एस. वैद्यनाथन ने कहा कि अगर जन्मस्थान ही देवता है, अगर संपत्ति ख़ुद में एक देवता है तो ज़मीन के मालिकाना हक़ का दावा कोई नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान रामलला नाबालिग हैं और ऐसे में नाबालिग की ज़मीन को न तो बेचा जा सकता है और न ही छीना जा सकता है।