प्रोफेसर आनंद तेलतुमडे की गिरफ़्तारी पर शनिवार को महाराष्ट्र पुलिस को मुँह की खानी पड़ी। गिरफ़्तारी के 12 घंटे के अंदर ही पुणे की सत्र अदालत ने प्रफेसर तेलतुमडेकी रिहाई के आदेश जारी कर दिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 11 फ़रवरी के पहले तेलतुमडे को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। इस दौरान वह गिरफ़्तारी से बचने के लिए अदालत से अग्रिम ज़मानत के लिए अपील भी कर सकते हैं।