भारतीय आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए हैं। गृहमंत्री शाह ने लोकसभा में घोषणा की कि नए विधेयक के तहत मौजूदा राजद्रोह कानूनों को निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र मॉब लिंचिंग के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान करेगी।
3 नये विधेयक: मॉब लिंचिंग के लिए मृत्युदंड का प्रावधान
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- 11 Aug, 2023
क्या अंग्रेजी शासन के दौरान लाए गए सभी क़ानून अब बदले जाएंगे? अमित शाह ने इस मामले में तीन विधेयक पेश करते हुए क्यों कहा कि गुलामी की सभी निशानियों को ख़त्म करना है?

जिन तीन विधेयकों को पेश किया गया है, ये हैं- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023; भारतीव न्याय स्वच्छता विधेयक, 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023। उन्होंने कहा है कि इनका उद्देश्य देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करना है। इन विधेयकों का उद्देश्य मौजूदा 19वीं सदी के भारतीय दंड संहिता, 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की जगह लेना है।