अडानी समूह की कंपनियों के ख़िलाफ़ अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग समूह द्वारा लगाए गए आरोपों की जाँच एसआईटी से नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि इसके लिए कोई वैध आधार नहीं बनाया गया है। इसके साथ ही इसने साफ़ कर दिया कि आरोपों की जांच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी करेगी। सेबी ने अडानी समूह के खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में 22 मामलों में से 20 में जांच पूरी कर ली है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अन्य दो लंबित मामलों की जांच तीन माह में पूरी कर ली जाए। एक समय पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख देने वाले इस मामले में अदालत के फ़ैसले को अडानी समूह के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है। इस पर पूरे देश की नज़र थी।
अडानी हिंडनबर्ग मामला क्या है और यह इतना बड़ा मुद्दा क्यों?
- देश
- |
- 3 Jan, 2024
एक साल पहले आए अडानी-हिंडनबर्ग के मामले में अब तक क्या सामने आया? जानिए, हिंडनबर्ग ने क्या आरोप लगाया था और यह बड़ा मुद्दा क्यों बना।

सवाल है कि आख़िर यह इतना बड़ा मामला कैसे था कि पूरे देश की राजनीति को इसने प्रभावित किया? इस सवाल के जवाब से पहले यह जान लें कि यह पूरा मामला क्या था।