सीबीआई ने दिल्ली की एक अदालत को बताया है कि सरकार ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। यह मुकदमा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 (एफसीआरए) के नियमों के उल्लंघन के मामले में चलाया जाएगा। इस मामले में अदालत के सामने जरूरी पत्र भी जमा कर दिया गया है।
सीबीआई ने पिछले साल दिसंबर में आकार पटेल के खिलाफ एफसीआरए के नियमों के उल्लंघन को लेकर आरोप पत्र दायर किया था। लेकिन इस मामले में जांच शुरू नहीं हो सकी थी क्योंकि सरकार की ओर से इसकी मंजूरी नहीं मिली थी।
लेकिन अब जब सरकार ने इस मामले में मंजूरी दे दी है तो सीबीआई आकार पटेल के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई शुरू करेगी।
पटेल को कुछ दिन पहले अमेरिका जाते वक्त बेंगलुरु एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था और इसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। पटेल ने अदालत को बताया था कि क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है इसलिए उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया है।
सीबीआई ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया और इसके 3 सहयोगी संगठनों के खिलाफ नवंबर 2019 में मुकदमा दर्ज किया था।
इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बेहद कड़ी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने सीबीआई से कहा था कि वह पटेल के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर नोटिस को वापस ले। लेकिन सीबीआई ने इस आदेश में संशोधन की मांग को लेकर कोर्ट का रूख किया था।
कोर्ट ने अपने पिछले आदेश पर स्टे लगा दिया था जिसमें कहा गया था कि सीबीआई के निदेशक को पटेल से लिखित में माफी मांगनी होगी। कोर्ट ने आकार पटेल से कहा था कि वह अदालत की अनुमति के बाद ही देश से बाहर जाएं।
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