सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत रद्द करने के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर शनिवार की रात सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इससे पहले शनिवार को दिन में गुजरात हाईकोर्ट ने सीतलवाड़ की जमानत रद्द कर दी थी। हाईकोर्ट उन्हें तुरंत सरेंडर करने के कहा था। तीस्ता नियमित जमानत के लिए हाईकोर्ट गई थी। हाईकोर्ट के फैसले को तीस्ता सीतलवाड़ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पहले 3 जजों ने सुनवाई की थी लेकिन एक राय नहीं बनने के बाद इसे सीजेआई के पास भेज दिया थ। सीजेआई ने जमानत रद्द करने के फैसले पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी है।
तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर एक सप्ताह के लिए लगी रोक
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- 1 Jul, 2023
हाईकोर्ट ने कहा था कि, तीस्ता सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत पर बाहर है, इसलिए उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।
