बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों में से एक फिर से पैरोल पर बाहर आ गया। इन सभी को सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी को गोधरा उप-जेल में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। आत्मसमर्पण के दो हफ्ते में ही दोषियों में से एक प्रदीप मोधिया को उसके ससुर की मृत्यु के बाद गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पांच दिन की पैरोल दी गई है। पैरोल मिलने के बाद वह बुधवार को दाहोद जिले के अपने पैतृक गांव रंधिकपुर पहुँचा।
SC ने कराया था बिलकिस के दोषियों को सरेंडर; 2 हफ्ते में ही एक पैरोल पर बाहर
- गुजरात
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- 9 Feb, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो के दोषियों को आत्मसमर्पण करने के लिए निर्देश दिया था। लेकिन क़रीब एक पखवाड़े बाद ही एक पैरोल पर बाहर आ गया।

एक रिपोर्ट के अनुसार न्यायमूर्ति एम आर मेंगडे की अदालत ने 5 फरवरी को मोधिया को 7 से 11 फरवरी तक पैरोल की अनुमति दी थी। 31 जनवरी को दायर अपनी याचिका में मोधिया ने अपने ससुर की मृत्यु के कारण 30 दिन की पैरोल की मांग की थी। अभियोजन पक्ष ने उच्च न्यायालय को बताया था कि जेल रिकॉर्ड के अनुसार, जब मोधिया को आखिरी बार पैरोल पर रिहा किया गया था तो उसने 'समय पर रिपोर्ट की थी' और जेल में उसका आचरण भी 'अच्छा बताया गया था'।