दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ाने के केंद्र के प्रस्ताव को बुधवार को अनुमति दे दी।
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि केंद्र सरकार के पास दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति करने का अधिकार है। इन अधिकारों में सेवानिवृत होने वाले अधिकारी का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार भी है।