सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उपराज्यपाल को दिल्ली नगर निगम में एलडरमैन नामित करने की शक्ति देने का मतलब होगा कि वह एक निर्वाचित नागरिक निकाय को अस्थिर कर सकते हैं। अदालत ने यह टिप्पणी तब की जब इस मामले में दिल्ली सरकार ने याचिका दायर की है। इसमें एलडरमैन नामित करने के उपराज्यपाल के अधिकार को चुनौती दी गई है। मेयर के चुनाव के लिए एलडरमैन के नामित किए जाने को लेकर तब काफी विवाद हुआ था और कई बार चुनाव टालना पड़ा था। इसी बीच यह मामला अदालत में पहुँचा।