जिन राकेश अस्थाना को सेवानिवृत्ति से तीन दिन पहले दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है वही अस्थाना सेवानिवृत्ति के एक नियम की वजह से सीबीआई निदेशक नहीं बन पाए थे। दो महीने पहले ही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीबीआई निदेशक की नियुक्ति वाली समिति के सामने मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले का हवाला दिया था। वह फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने मार्च, 2019 में दिया था जिसमें कहा गया था कि ऐसा कोई भी अफ़सर जिसके रिटायरमेंट में 6 महीने से कम का वक़्त बचा हो, उसे पुलिस का प्रमुख नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। इस नियम के ज़िक्र के बाद अस्थाना के साथ ही वाईसी मोदी भी सीबीआई प्रमुख पद की दौड़ से बाहर हो गए थे।