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दिल्ली चुनावः सीएम आफिस के कर्मचारी से 5 लाख मिले, केजरीवाल पर हरियाणा में FIR

पुलिस ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के कार्यालय में काम करने वाले एक कर्मचारी के पास से 5 लाख रुपये की नकदी बरामद की गई है। हालांकि, आप ने इस आरोप से इनकार किया और इसे बुधवार को मतदान से पहले पार्टी को बदनाम करने की साजिश बताया।

घटना के एक वीडियो में एक कार के अंदर नकदी से भरा बैग दिखाया गया है और कर्मचारी, जिसकी पहचान गौरव के रूप में हुई है, उसके बाहर खड़ा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने दिल्ली सरकार में एमटीएस (मल्टी-टास्किंग डिपार्टमेंट) में आतिशी के लिए काम किया है।

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फ़रीदाबाद निवासी गौरव ने कहा कि नकदी "व्यक्तिगत" थी और यह एक घर बेचने से मिला पैसा है। गौरव ने मीडिया को बताया, "मैंने अपना घर बेच दिया है और दूसरा खरीदा है। यह कैश भुगतान उसी से संबंधित है। मैं आपको इसके बारे में सभी सबूत दे सकता हूं।"

दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक, गौरव के मोबाइल फोन की जांच से पता चला कि वह आतिशी के पर्सनल असिस्टेंट पंकज के संपर्क में था। पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने कोड शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली के विभिन्न वार्डों के विवरण और किसे और कहां कितना पैसा दिया जाना है, इस पर चर्चा की।

हमें फोन आया कि कुछ लोगों को 5 लाख रुपये के साथ पकड़ा गया है. हमारी टीम मौके पर पहुंची और फ्लाइंग स्क्वाड टीम (एफएसटी) ने गौरव और अजीत नाम के दो लोगों को सौंप दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, दोनों दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हैं। दिल्ली पुलिस सीडीपी रवि कुमार सिंह ने कहा, हम पैसे के स्रोत की जांच कर रहे हैं, यह कहां से आया और वे इसे कहां ले जा रहे थे।

हालांकि चुनाव में बीजेपी नेताओं पर भी पैसे बांटने का आरोप लगा। बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा जूते और साड़ी बांटते पाये गये। वीडियो वायरल हुआ लेकिन दिल्ली पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। पुलिस ने सबसे ज्यादा एफआईआर आप के नेताओं पर दर्ज की है। जिसमें सीएम आतिशी भी शामिल हैं।


केजरीवाल पर हरियाणा में एफआईआर

दिल्ली में मतदान शुरू होने से चंद घंटे पहले हरियाणा के शाहबाद पुलिस स्टेशन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। केजरीवाल द्वारा हरियाणा सरकार पर दिल्ली में पानी की आपूर्ति बाधित करने के लिए यमुना नदी के पानी में जहर डालने का आरोप लगाने के कुछ दिनों बाद जगमोहन मनचंदा ने शिकायत दर्ज कराई है।

 

केजरीवाल के खिलाफ धारा 196(1) (शत्रुता को बढ़ावा देना), 197(1) (झूठी जानकारी फैलाना जो भारत की एकता को नुकसान पहुंचा सकती है), 248(ए) (किसी के खिलाफ गलत आरोप लगाना) और 299 (जानबूझकर कार्य करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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केजरीवाल के लिए कानूनी मुसीबत तब और बढ़ गई जब हरियाणा की एक अदालत ने पहले उन्हें इसी टिप्पणी पर तलब किया था और उन्हें 17 फरवरी को पेश होने का निर्देश दिया था। अदालत ने केजरीवाल से अपने दावों के समर्थन में सबूत पेश करने को भी कहा था। चुनाव आयोग ने भी पहले केजरीवाल से उनके दावों के लिए सबूत मांगा था।

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क़मर वहीद नक़वी
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