बिहार में जातिगत आरक्षण 65 फीसदी करने के लिए विधेयक गुरुवार को पास हो गया। संशोधित विधेयक को अब कानून बनने से पहले राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को हस्ताक्षर करना होगा। बिहार में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण बढ़ाने की मांग वाले आरक्षण संशोधन विधेयक को गुरुवार को ही पेश किया गया था। मंगलवार को ही बिहार कैबिनेट ने राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोटा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। यह आरक्षण सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय 50 फीसदी की सीमा से ऊपर है।