अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से मुुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव ज़फ़रयाब जिलानी ने असंतोष जाहिर किया है। फ़ैसले के तुरंत बाद बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस की। इसमें सुन्नी वक़्फ बोर्ड की ओर से पेश वकील ज़फ़रयाब जिलानी ने कहा कि वे इस पर विचार करेंगे कि वे इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ पुनर्विचार याचिका दायर करें या नहीं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला विरोधाभासी है। जिलानी ने यह भी कहा कि फ़ैसले के कुछ पक्ष से देश के धर्मनिरपेक्ष ढाँचे को मज़बूती मिलेगी। हालाँकि, सुन्नी वक़्फ बोर्ड ने फ़ैसले को स्वीकार कर लिया है और कहा है कि वह पुनर्विचार याचिका नहीं दायर करेगा।
अयोध्या: फ़ैसले से संतुष्ट नहीं, पुनर्विचार याचिका पर विचार करेंगे : ज़फ़रयाब जिलानी
- अयोध्या विवाद
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- 9 Nov, 2019
अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से ज़फ़रयाब जिलानी ने असंतोष जाहिर किया है। फ़ैसले के तुरंत बाद उन्होंने संवाददाताओं से यह कहा।

विवादित स्थल को रामलला को और मसजिद के लिए मुसलिम पक्ष को दूसरी ज़मीन देने के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर भी जिलानी ने असंतोष जाहिर किया है। कोर्ट से फ़ैसले के तुरंत बाद ज़फ़रयाब जिलानी ने कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इस फ़ैसले से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वे आगे की कार्रवाई के लिए आगे फ़ैसला लेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शिया वक्फ़ बोर्ड की याचिका को भी खारिज कर दिया है।