अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुना दिया है। 2.77 एकड़ विवादित ज़मीन रामलला विराजमान को राम मंदिर बनाने के लिए दे दी गई है। कोर्ट ने मुसलिम पक्ष को मसजिद बनाने के लिए 5 एकड़ ज़मीन देने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया है। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार एक ट्रस्ट बनाए और उसमें निर्मोही अखाड़े को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। हालाँकि निर्मोही अखाड़े का दावा सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज़ कर दिया लेकिन मंदिर के ट्रस्ट में उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर दी।