असम सरकार के कर्मचारी अपने जीवनसाथी के जीवित रहते अब दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। यह नियम उनपर भी लागू होगा जिनके धार्मिक कानूनों में दो शादियों की अनुमति है।