असम सरकार के कर्मचारी अपने जीवनसाथी के जीवित रहते अब दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। यह नियम उनपर भी लागू होगा जिनके धार्मिक कानूनों में दो शादियों की अनुमति है।
असम में सरकारी कर्मचारी जीवनसाथी के जीवित रहते अब दूसरी शादी नहीं कर सकेंगे
- असम
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- 27 Oct, 2023
शुक्रवार को सामने आयी इस जानकारी के मुताबिक असम में अब सरकारी कर्मचारियों को दूसरी शादी के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। असम सरकार ने 20 अक्टूबर को एक सर्कुलर जारी कर इसकी जानकारी दी है।
