सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी अफ्सपा को चार जिलों से हटा लिया गया है। हालाँकि चार अन्य जिलों में इसको छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और छह महीने की अवधि पूरा होने पर इसको गृह मंत्रालय फिर से बढ़ा सकता है। इसको लेकर अधिसूचना जारी की गई है और यह रविवार से लागू हो गई है।