पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशरर्फ़ को एक विशेष अदालत ने राजद्रोह के आरोप में फाँसी की सज़ा सुनाई है। परवेज़ मुशरर्फ़ फ़िलहाल विदेश में हैं। वे पाकिस्तानी सेना के प्रमुख रह चुके हैं। उन्होंने नवाज़ शरीफ़ की सरकार का तख़्ता पलट कर सत्ता की बागडोर संभाल ली थी। पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अख़बार 'द डॉन ने' यह ख़बर दी है।
उन पर 3 दिसंबर, 2007, को लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार हटाने के मामले में ही राजद्रोह का मुक़दमा चलाया गया था।
पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति पर यह मामला दिसंबर 2013 से ही चल रहा है। उन्हें विशेष अदालत ने 3 मार्च, 2014 को दिए अपने एक फ़ैसले में दोषी क़रार दिया था। मुशर्रफ़ मार्च, 2016, से ही विदेश में रह रहे हैं।
इस विशेष अदालत की अगुआई पेशावर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वक़ार अहमद सेठ कर रहे हैं। इसमें सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नज़र अकबर और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम भी हैं।
इस फ़ैसले के पहले मुशर्रफ़ के वकील रज़ा बशीर ने दरख़्वास्त देकर कहा था कि उनके मुवक्किल को अपनी बात रिकार्ड कराने का मौक़ा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी दंड संहिता की धारा 342 के तहत मुशर्रफ़ की उचित सुनवाई होनी चाहिए।
जज ने कहा था कि परवेज़ मुशरर्फ़ को अपनी बात कहने का पूरा हक़ है और वह कभी भी अदालत में पेश होकर अपनी बात कह सकते हैं। इस पर इस पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति के वकील ने कहा था कि मुशरर्फ़ बीमार हैं और इस समय अदालत में पेश होकर अपनी बात नहीं कह सकते।
मुशरर्फ़ ने 18 अगस्त, 2008 को राष्ट्रपति पद से इस्तीफ़ा दे दिया। वे इस पर दर 9 साल रहे।
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