इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे ने बुधवार को रूस को आदेश दिया कि वह यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई बंद कर दे। दुनिया भर की सबसे बड़ी इस अदालत ने कहा कि वह इस युद्ध को लेकर बेहद गंभीर रूप से चिंतित है। रूस के द्वारा युद्ध शुरू किए जाने के बाद यूक्रेन इस मामले को आईसीजे में ले गया था।