होर्डिंग मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मुँह की खा चुकी योगी सरकार ने पिछली कैबिनेट बैठक में वसूली अध्यादेश को मंजूरी दी और रविवार को इस पर राज्यपाल का हस्ताक्षर भी हो गया। अब प्रदेश में राजनीतिक जुलूस, प्रदर्शन, हड़ताल व बंद के दौरान सरकारी व निजी संपत्ति को नुक़सान पहुँचाने वाले को अब क्षतिपूर्ति देनी ही होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने क्लेम ट्रिब्यूनल भी बना दिया है। इसके फ़ैसले को किसी भी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। ट्रिब्यूनल को आरोपी की संपत्ति अटैच करने अधिकार होगा। साथ ही वह अधिकारियों को आरोपी का नाम, पता व फ़ोटोग्राफ़ प्रचारित-प्रसारित करने का आदेश दे सकेगा कि आम लोग उसकी संपत्ति की खरीदारी न करें।
होर्डिंग: वसूली के लिए योगी सरकार ने बनाया क्लेम ट्रिब्यूनल, कोर्ट में अपील नहीं कर सकेंगे
- उत्तर प्रदेश
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- 16 Mar, 2020

होर्डिंग मामले में योगी सरकार के वसूली अध्यादेश पर रविवार को इस पर राज्यपाल का हस्ताक्षर भी हो गया। संपत्ति नुक़सान पहुँचाने वाले को अब क्षतिपूर्ति देनी ही होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने क्लेम ट्रिब्यूनल भी बना दिया है।
अध्यादेश के मुताबिक़ भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पूरे प्रदेश में ‘उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020’ को रविवार को लागू कर दिया है।