अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणि ने ज्ञानवापी मामले पर प्रस्ताव लाने के लिए मुस्लिम पक्ष पर आदित्यनाथ की टिप्पणियों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह मुस्लिम याचिकाकर्ताओं के लिए भाईचारे और सद्भावना का संदेश देने का अच्छा अवसर है।
स्वामी प्रसाद मौर्य का कड़ा जवाब
सपा महासचिव ने योगी आदित्यनाथ को कड़ा जवाब दिया है। स्वामी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद है इसलिए मामला कोर्ट पहुंचा। अगर मस्जिद ना होती तो केस कोर्ट में नहीं जाता। 5 वक्त की अभी भी वहां पर नमाज पढ़ी जा रही है।
वहां 400 साल से मस्जिद हैः ओवैसी
एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वहां पर 400 साल से मस्जिद थी। क्या मुख्यमंत्री ने इतिहास नहीं पढ़ा। ओवैसी ने कहा, ''सीएम योगी जानते हैं कि मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एएसआई सर्वेक्षण का विरोध किया है और कुछ दिनों में फैसला सुनाया जाएगा, फिर भी उन्होंने ऐसा विवादास्पद बयान दिया, यह न्यायिक अतिक्रमण है।''इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या हो रहा है
यूपी के सीएम का इंटरव्यू ऐसे समय में आया है जब इलाहाबाद हाईकोर्ट वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका पर 3 अगस्त को फैसला सुना सकता है। अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को यह तय करने के लिए सर्वे करने का निर्देश दिया है कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर पर बनाई गई थी। इससे पहले कोर्ट ने तब तक (3 अगस्त) एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी थी।ज्ञानवापी मामले के बारे में सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और वाराणसी कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 16वीं सदी में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर मुगल बादशाह औरंगजेब ने मस्जिद का निर्माण कराया था। वाराणसी के एक वकील, विजय शंकर रस्तोगी ने ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण में अवैधता का दावा करते हुए निचली अदालत में एक याचिका दायर की थी और मस्जिद के पुरातात्विक सर्वे की मांग की थी। यह दिसंबर 2019 में बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि शीर्षक विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया था।
वाराणसी की अदालत ने अप्रैल 2021 में एएसआई को सर्वे करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। हालाँकि, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद चलाने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने रस्तोगी की याचिका का विरोध किया और मस्जिद के सर्वे के लिए वाराणसी अदालत के आदेश का भी विरोध किया।
इसके बाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा और सभी पक्षों की सुनवाई के बाद उसने एएसआई को सर्वे करने के निर्देश पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के अनुसार, कानून 15 अगस्त, 1947 को मौजूद पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र में किसी भी बदलाव पर रोक लगाता है।
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