कोरोना वायरस को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार एक सख़्त उत्तर प्रदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश, 2020 लेकर आई है। इसमें प्रावधान है कि यदि किसी कोरोना मरीज़ ने 'जानबूझकर' किसी दूसरे व्यक्ति को कोरोना से संक्रमित कर प्रताड़ित करे और उसकी मौत हो जाए तो आजीवन कारावास की सज़ा दी जा सकती है। इस अध्यादेश को अब राज्यपाल के पास मंज़ूरी के लिए भेजा जाएगा।