कोरोना वायरस को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार एक सख़्त उत्तर प्रदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश, 2020 लेकर आई है। इसमें प्रावधान है कि यदि किसी कोरोना मरीज़ ने 'जानबूझकर' किसी दूसरे व्यक्ति को कोरोना से संक्रमित कर प्रताड़ित करे और उसकी मौत हो जाए तो आजीवन कारावास की सज़ा दी जा सकती है। इस अध्यादेश को अब राज्यपाल के पास मंज़ूरी के लिए भेजा जाएगा।
यूपी: कोरोना मरीज़ जानबूझकर संक्रमित करे और मौत हो जाए तो आजीवन कारावास!
- उत्तर प्रदेश
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- 7 May, 2020
उत्तर प्रदेश सरकार के ताज़ा अध्यादेश में प्रावधान है कि यदि किसी कोरोना मरीज़ ने 'जानबूझकर' किसी दूसरे व्यक्ति को कोरोना से संक्रमित करे और उसकी मौत हो जाए तो आजीवन कारावास की सज़ा दी जा सकती है।

योगी सरकार द्वारा लाए गए इस अध्यादेश के सेक्शन 24 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को 'जानबूझकर' संक्रमित कर प्रताड़ना देता है तो उसे 2 से 5 साल तक कठोर कारावास की सज़ा दी जाएगी। सेक्शन 25 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों को संक्रमित कर उत्पीड़ित करता है तो उसे 3 से 10 साल तक जेल हो सकती है।