यूपी में 18 ओबीसी जातियों को एससी (अनुसूचित जाति) का दर्जा देने का मुद्दा फिर से गरमा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31 अगस्त बुधवार को अपने फैसले में 18 ओबीसी जातियों को एससी का दर्जा देने के तीन सरकारी आदेशों को रद्द कर दिया। जो तीन सरकारी आदेश रद्द किए गए, उनमें से दो आदेश अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में और तीसरा आदेश योगी आदित्यनाथ की बीजेपी के कार्यकाल में जारी किए गए थे। 2017 और 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव और 2019 के आम चुनाव में कुछ निषाद समेत कई ओबीसी जातियों को एससी का दर्जा देने के मुद्दे पर जबरदस्त राजनीति हुई थी।