उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का आदेश यह तय करने के लिए था कि कांवड़ियों की धार्मिक भावनाएं "गलती से भी" आहत न हों, और "शांति और सुरक्षा" बनी रहे। किसी पर कोई दबाव नहीं डाला गया। हालांकि यूपी के मुख्यमंत्री ने अपने आदेश में दुकान मालिकों का नाम लिखना अनिवार्य बताया था। लेकिन अब उस आदेश से राज्य सरकार पीछे हट गई है।
यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में पलटी, कहा- कांवड़ रूट पर सिर्फ 'नॉन वेज' पर रोक
- उत्तर प्रदेश
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- 29 Mar, 2025
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा मार्ग की खाने-पीने की सभी दुकानों और ठेलों वालों के लिए अनिवार्य रूप से मालिकों के नाम लिखने का आदेश दिया था। साथ ही उसने कहा था कि इन यात्रा मार्गों पर कहीं भीं हलाल सामान नहीं बेचा जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसने अब यूटर्न ले लिया और कुछ और ही बात कह रही है। जानिए पूरा घटनाक्रमः
