गो हत्या के एक मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून (एनएसए) के तहत हिरासत में रखे गए तीन लोगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया है। अदालत इस मामले में इरफ़ान, रहमतुल्लाह और परवेज़ की ओर से दायर की गई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इन तीनों को पिछले साल जुलाई में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गो हत्या के मामले में गिरफ़्तार किया गया था।
गो हत्या मामला: NSA के तहत हिरासत को हाई कोर्ट ने किया रद्द
- उत्तर प्रदेश
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- 13 Aug, 2021
पुलिस ने सूचना मिलने पर इरफ़ान, रहमतुल्लाह और परवेज़ के घर पर तड़के छापा मारा था। तब परवेज़ और इरफ़ान को गोमांस के साथ पकड़ लिया गया था।

अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा, “अपने घर में गुपचुप तरीक़े से तड़के गो कशी करना ग़रीबी या रोज़गार न होना या फिर भूख के कारण किया गया काम हो सकता है और यह क़ानून और व्यवस्था का मुद्दा भी हो सकता है लेकिन इसे उस तरह नहीं लिया जा सकता जिस तरह किसी जगह पर सार्वजनिक रूप से पशुओं का वध किया जाता है।”
5 अगस्त को दिए अपने इस फ़ैसले में अदालत ने कहा कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने लायक सबूत नहीं हैं कि हिरासत में रखे गए लोग भविष्य में फिर से ऐसा करेंगे। ये तीनों ही लोग पिछले साल अगस्त से जेल में थे।