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यूपीः बीजेपी विधायक पर गैंगरेप, आपराधिक धमकी, धोखाधड़ी का मामला दर्ज

बिल्सी से भाजपा विधायक हरीश चंद्र शाक्य, उनके दो भाइयों और उनके 13 कथित सहयोगियों पर उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक विशेष अदालत के निर्देश पर गैंगरेप, धोखाधड़ी और जबरदस्ती करने का मामला दर्ज किया गया है। 10 दिन पहले जारी अदालत के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और कहा कि उन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी है और सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। शाक्य, जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है, ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि उन्हें पुलिस जांच पर पूरा भरोसा है।

पुलिस के अनुसार, एक ग्रामीण ने विशेष एमपी/एमएलए अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि शाक्य और उसके सहयोगी 2022 से उसके परिवार पर बदायूं में एक प्रमुख स्थान पर एक जमीन बेचने के लिए दबाव डाल रहे थे। जब शिकायतकर्ता के दादा और पिता ने इनकार कर दिया, तो विधायक के सहयोगियों ने कथित तौर पर उन पर विधायक से मिलने के लिए दबाव डाला, जिन्होंने उन्हें `80 लाख प्रति बीघे की दर से जमीन बेचने के लिए मजबूर किया, जो कुल मिलाकर लगभग `17 करोड़ थी।

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पीड़ित ने अदालत को बताया कि “दबाव में, उन्होंने `16.50 करोड़ पर समझौता किया। समझौते के अनुसार, 40 प्रतिशत राशि का भुगतान अग्रिम भुगतान किया जाना था, शेष बिक्री प्रक्रिया पूरी होने पर देय था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया, ''परिवार को तुरंत 1 लाख रुपये मिले, लेकिन कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया।''

दो दिन बाद विधायक के सहयोगियों ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता और उसके परिवार पर जमीन ट्रांसफर करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। पुलिस ने शिकायतकर्ता को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि जब शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्यों ने पूरी राशि का भुगतान नहीं होने तक बिक्री प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, तो उनके खिलाफ कथित तौर पर दो झूठे आपराधिक मामले दर्ज किए गए।
शिकायतकर्ता ने विधायक के सहयोगियों पर केवल `4 करोड़ की जमीन की कीमत वाले दस्तावेजों पर अंगूठे का निशान देने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जब उसकी पत्नी 17 सितंबर को मामले को निपटाने के लिए विधायक के कैंप कार्यालय में उनसे मिलने गई तो उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। विधायक पर शिकायतकर्ता को हत्या और रेप के झूठे मामले में फंसाने का भी आरोप लगाया गया है।

लोकल पुलिस अधिकारी ने बताया कि “मुकदमा गैंगरेप, आपराधिक धमकी, धोखाधड़ी और अन्य आरोपों के तहत दर्ज किया गया है। सभी आरोपी बदायूँ के निवासी हैं।” संपर्क करने पर, पहली बार के विधायक ने कहा कि न तो उनका और न ही उनके सहयोगियों का भूमि सौदे से कोई संबंध है, जैसा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि वह शिकायतकर्ता से कभी नहीं मिले।

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यूपी में इस समय कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर है। अधिकांश जगहों पर जमीन से संबंधित केस दर्ज किये जा रहे हैं। जमीन से जुड़े केसों में भाजपा के विधायक, सांसद और नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। पुलिस ऐसे मामलों में आंखें मूंद कर बैठी रहती है। जब कोई पीड़ित अदालत जाता है तो अदालत के निर्देश पर एफआईआ दर्ज होती है। बदायूं जिले के बिल्सी के इस बीजेपी विधायक के खिलाफ भी अदालत के हस्तक्षेप के बाद ही केस दर्ज किया गया।
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क़मर वहीद नक़वी
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