वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मसजिद के मामले में जिला अदालत के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से खुदाई करवाने के फ़ैसले को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड चुनौती देगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने तीन दशक पुरानी एक याचिका को लेकर गुरुवार को आए वाराणसी जिला अदालत के फ़ैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का एलान किया है।
ज्ञानवापी मसजिद मामले में अदालती फ़ैसले को चुनौती देगा सुन्नी वक्फ बोर्ड
- उत्तर प्रदेश
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- 9 Apr, 2021

वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मसजिद के मामले में जिला अदालत के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से खुदाई करवाने के फ़ैसले को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड चुनौती देगा।
जिला अदालत में दायर एक याचिका में कहा गया था कि वाराणसी में ज्ञानवापी मसजिद का निर्माण एक धार्मिक स्थल के अवशेषों पर किया गया है। याचिका में कहा गया था कि औरंगजे़ब ने प्राचीन भगवान विश्वेश्वर का मंदिर तोड़कर उसके खंडहर के ऊपर मसजिद का निर्माण किया था। अदालत ने इस मामले में अपना फ़ैसला सुनाते हुए कहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को मसजिद का पुरातात्विक सर्वेक्षण करना चाहिए।