उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को गुरुवार को ज़ोरदार झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर कफ़ील ख़ान के मामले में इसकी याचिका को खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबडे ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि एक मामले में किसी की गिरफ़्तारी के आदेश का इस्तेमाल कर दूसरे मामले में उसकी रिहाई से इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आपराधिक मामले की सुनवाई उसके आधार पर होगी, दूसरे मामले के आधार पर नहीं।
कफ़ील ख़ान मामला : उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज
- उत्तर प्रदेश
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- 29 Mar, 2025
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को गुरुवार को ज़ोरदार झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर कफ़ील ख़ान के मामले में इसकी याचिका को खारिज कर दिया।
