कई महीनों के बाद जब मंगलवार रात को डॉ. कफ़ील खान मथुरा की जेल से निकलकर बाहर आए तो उन्होंने कहा कि एक वक़्त ऐसा भी आया जब जेल में उन्हें 5 दिन तक बिना खाना और बिना पानी दिए रखा गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को डॉ. कफील ख़ान को रिहा करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून (एनएसए) के तहत डॉ. कफील की गिरफ़्तारी ग़ैर-क़ानूनी है और उन्हें रिहा किया जाए। डॉ. कफ़ील की जेल से रिहाई को लेकर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक लगातार आवाज़ बुलंद की जा रही थी।