बाबरी मसजिद विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 साल बाद फ़ैसला सुना दिया है। अदालत ने सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया है। लखनऊ की विशेष अदालत ने कहा है कि घटना पूर्व नियोजित नहीं, स्वत:स्फूर्त थी। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं दे पाया। बचाव पक्ष की यह दलील मानी गई कि यह लोग भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहे थे। सीबीआई की विशेष अदालत के जज एसके यादव यह फ़ैसला सुनाया।