उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून (एनएसए) का दुरुपयोग किस तरह करती है और इसके जरिए किस तरह ख़ास समुदाय के लोगों को निशाने पर लेती है, इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के कुछ मामलों से समझा जा सकता है।
एनएसए के दुरुपयोग पर योगी सरकार को हाई कोर्ट की फटकार
- उत्तर प्रदेश
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- 7 Apr, 2021
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून (एनएसए) का दुरुपयोग किस तरह करती है और इसके जरिए किस तरह ख़ास समुदाय के लोगों को निशाने पर लेती है, इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के कुछ मामलों से समझा जा सकता है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2018 और दिसंबर 2020 के बीच सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने के मामले में जिन 20 मामलों में एनएसए लगाया था, हाई कोर्ट ने उन सबको खारिज कर दिया।
अदालत ने बंदीकरण प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस याचिकाओं की सुनवाई करते हुए इन मामलों को खारिज किया। हैबियस कॉर्पस के तहत कोई आदमी अदालत में याचिका दायर कर किसी गायब आदमी के बारे में सरकार से सवाल कर सकता है।