ज्ञानवापी मस्जिद में कथित रूप से मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग को वाराणसी की जिला जज ए. के. विश्वेश की अदालत ने खारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष ने कथित रूप से मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीने पहले अपने आदेश में कहा था कि जिस जगह पर यह आकृति मिली है, जिसके शिवलिंग होने का दावा किया गया है, उसे सील कर दिया जाए और माना जा रहा है कि जिला अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए ही यह फैसला दिया है।