ज्ञानवापी मस्जिद में कथित रूप से मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग को वाराणसी की जिला जज ए. के. विश्वेश की अदालत ने खारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष ने कथित रूप से मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीने पहले अपने आदेश में कहा था कि जिस जगह पर यह आकृति मिली है, जिसके शिवलिंग होने का दावा किया गया है, उसे सील कर दिया जाए और माना जा रहा है कि जिला अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए ही यह फैसला दिया है।
ज्ञानवापी मस्जिद: कार्बन डेटिंग की मांग को अदालत ने किया खारिज
- उत्तर प्रदेश
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- 14 Oct, 2022
ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर से मिली आकृति की हिंदू पक्ष ने कार्बन डेटिंग की मांग उठाई थी जबकि ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अलावा राखी सिंह नाम की महिला ने इसका विरोध किया था।

इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने 29 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत को पहले 7 अक्टूबर को फैसला सुनाना था।
लेकिन तब फैसला टल गया था। हिंदू पक्ष की ओर से कथित रूप से मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराए जाने का ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अलावा राखी सिंह नाम की महिला ने इसका विरोध किया था।