मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित शासकीय लॉ कॉलेज में विवादास्पद किताब मामले का ‘पटाक्षेप’ हो गया है। जांच के बाद राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज के प्रिसिंपल और एक सहायक प्राध्यापक को सस्पेंड करने के साथ तीन विजिटिंग फैक्ल्टी को बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त तीनों विजिटिंग फैकल्टी पर प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में लाइफ टाइम प्रतिबंध लगा दिया गया है।
धारा 370 के खिलाफ की टिप्पणी; 3 विजिटिंग फैकल्टी पर आजीवन प्रतिबंध
- मध्य प्रदेश
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- 9 Dec, 2022

मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने तमाम कार्रवाई के साथ विवादित किताब ‘सामूहिक हिंसा एवं दाण्डिक न्याय पद्धति’ और फरहत खान की पीएचडी के कंटेट की जांच भी आरंभ कराई है। क्या है यह पूरा विवाद?
बता दें, इंदौर लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी में लेखक डॉक्टर फरहत खान की किताब ‘सामूहिक हिंसा एवं दाण्डिक न्याय पद्धति’ रखे जाने को लेकर विवाद हुआ था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने इस मामले को उठाया था। उसकी अगुवाई में कॉलेज के छात्रों ने दो दिसंबर को प्रदर्शन किया था।
एबीवीपी का आरोप था कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसर धार्मिक कट्टरता फैला रहे हैं। पुलिस में शिकायत करते हुए संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। विवाद सामने आने के बाद पुलिस ने प्रिसिंपल और सहायक प्राध्यापक सहित आधा दर्जन शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। उच्च शिक्षा विभाग ने पूरे मामले पर जांच बैठाई थी।