केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्ग को विभिन्न उपजातियों में बाँटकर आरक्षण व्यवस्था करने पर विचार के लिए जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। इसे लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग से भी राय माँगी गई। इन दोनों कवायदों से पिछड़े वर्ग को उपजातियों में बाँटने की कवायद में सरकार सफल नहीं हो सकी। अब उच्चतम न्यायालय के फ़ैसले के माध्यम से सरकार इस दिशा में बढ़ने की ओर है। कोटे को उपवर्ग में बाँटने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फ़ैसला दिया है। यह फ़ैसला मुख्य रूप से अनुसूचित जाति एवं जनजाति से जुड़ा हुआ है, लेकिन पूरे आरक्षित वर्ग तक इसका विस्तार नज़र आता है।