आर्थिक आधार पर आरक्षण को संवैधानिक मान्यता देने की कोशिश फिलहाल कामयाब हो गयी है। सुप्रीम कोर्ट के पाँच जजों की खण्डपीठ का खण्डित फ़ैसला यही है। मगर, इस फ़ैसले के साथ यह भी पुष्ट हो गया है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण पाने वाला ‘सामान्य वर्ग’ वास्तव में एससी, एसटी और ओबीसी के बगैर सवर्ण वर्ग है।
EWS नहीं सवर्ण आरक्षण: SC ने जातिगत आरक्षण पर मुहर लगायी?
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- 8 Nov, 2022

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बरकरार रखने वाला फ़ैसला दिया है। जानिए, इसके क्या हैं मायने।
सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अब वास्तव में अपर कास्ट कैटेगरी हो गयी है। (अ)न्याय इस प्रश्न का उत्तर के रूप में हुआ है कि अगर एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण मिलेगा तो सवर्णों को क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ के बहुमत ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पहले से आरक्षण के लाभुक वर्ग को शामिल करने की मांग को ठुकराते हुए वास्तव में इस प्रश्न का जवाब दिया है।