भाषा की ग़ुलामी बाक़ी तमाम ग़ुलामियों में सबसे बड़ी होती है। दुनिया में जो भी देश परतंत्रता से मुक्त हुए हैं, उन्होंने सबसे पहला काम अपने सिर से भाषाई ग़ुलामी के गट्ठर को उतार फेंकने का किया है। यह काम रूस में लेनिन ने, तुर्की में कमाल पाशा ने, इंडोनेशिया में सुकर्णो ने और एशिया, अफ्रीका तथा लातिनी-अमेरिकी देशों के दर्जनों छोटे-बड़े देशों ने किया है। लेकिन भारत में जैसा भाषायी पाखंड जारी है, वैसा कहीं और देखने-सुनने में नहीं आता।
बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध तक गुलाम रहे देशों में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, जो अपनी आज़ादी के साढ़े सात दशक बीत जाने के बाद भी भाषा के स्तर पर किसी भी मौजूदा गुलाम देश से ज्यादा गुलाम है।
इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद बात क्या हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में फ़ैसले अंग्रेज़ी में सुनाए जाते हैं, जो आमतौर पर वादियों को समझ में नहीं आते, क्योंकि विदेशी भाषा की तासीर ही कुछ ऐसी है। जबकि इंसाफ का तकाजा यही है कि जो भी फैसला हो वह वादी की समझ में आना चाहिए। लेकिन होता यह है कि वादियों को उनके वकील ही बताते हैं कि वे मुक़दमा हार गए हैं या जीत गए हैं।
इस सिलसिले में करीब एक दशक पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि अंग्रेजी के बजाय हिन्दी को अदालती कामकाज की आधिकारिक भाषा बनाया जाए। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर उसका पक्ष जानना चाहा था। लेकिन सरकार ने गोलमोल जवाब देते हुए गेंद को सुप्रीम कोर्ट के पाले में ही डाल दिया था और याचिका खारिज हो गई थी।
सवाल सिर्फ न्यायपालिका के कामकाज का ही नहीं है। तमाम सरकारी और अर्द्ध सरकारी महकमों तथा लोकजीवन के अन्य क्षेत्रों में भी अंग्रेजी कुंडली मारकर बैठी हुई है। हकीकत यह भी है कि जब कभी हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं को उनका हक दिलाने के लिए कहीं कोई आवाज उठती है तो देश का शासक वर्ग यानी नौकरशाह, कारपोरेट क्षेत्र से जुड़े लोग, अभिजात्य वर्ग के राजनेता और कुछ बददिमाग अंग्रेजीदां बुद्धिजीवी बुरी तरह परेशान हो उठते हैं। उन्हें अपनी इस लाड़ली भाषा के वर्चस्व के लिए ख़तरा दिखाई देने लगता है।
अंग्रेजी का अंध हिमायती यह तबक़ा चीख-चीख कर यह साबित करने की कोशिश करने लगता है कि अंग्रेजी ही देश की संपर्क भाषा है और उसके बगैर देश का काम नहीं चल सकता।
बेशर्मी के साथ यह बेहूदा दलील भी दी जाती है कि यदि अंग्रेजी के प्रति नफरत का वातावरण बनाया गया तो यह देश टूट जाएगा। जबकि हकीकत यह है कि हिन्दी और भारतीय भाषाओं के पक्षधरों का विरोध अंग्रेजी से नहीं होता है, बल्कि वे तो महज लोकजीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजी का दबदबा ख़त्म करने की मांग कर रहे होते हैं। लेकिन अंग्रेजी के बरक्स हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं की बात करने वालों को उसी तरह हिकारत से देखा जाता है जैसे कई यूरोपीय मुल्कों में अश्वेत लोगों को देखा जाता है। यह एक क़िस्म का भाषायी नस्लभेद है।
दरअसल, सवाल सिर्फ़ हिन्दी का नहीं, बल्कि समूची भारतीय भाषाओं के स्वाभिमान और सम्मान का है। साथ ही यह संविधान के सम्मान से जुड़ा मसला भी। संविधान की जितनी अनदेखी और अवमानना भारत में होती है, उतनी दुनिया के किसी और देश में नहीं। संविधान में हिन्दी को राजभाषा बनाया गया और कहा गया कि धीरे-धीरे सरकारी कामकाज से अंग्रेजी को हटाया जाए। लेकिन संविधान को लागू हुए भी लगभग सात दशक हो चुके हैं, मगर इस दौरान किसी भी सरकार ने संविधान के निर्देशानुसार अंग्रेजी की जगह हिन्दी को स्थापित करने की दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ-साथ लोकजीवन के हर क्षेत्र में अंग्रेजी का रुतबा बढ़ता गया।
यह हमारे देश की बदनसीबी है कि आज़ादी का साढ़े सात दशक से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बाद भी भाषा के मामले में हम भारत के लोग आजाद नहीं हैं। संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बावजूद आजाद भारत में हिन्दी को उसका उचित स्थान नहीं मिल सका। और तो और हिंदी को वह स्थान भी नहीं मिल सका, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं और संविधान निर्माताओं ने उसे प्रदान किया था।
कोई माने या ना माने पर नेहरू के जमाने से लेकर आज तक क़िस्सा यही है कि भाषा के सवाल को राजनीति के तहखाने में डाल दिया गया है।
डॉ. राममनोहर लोहिया जैसे जिन-जिन लोगों ने हिन्दी या भारतीय भाषाओं के सम्मान का सवाल उठाया, उनको या तो हिकारत से देखा गया या फिर पीछेदेखू करार देकर उनका उपहास उड़ाया गया। अब तो हालत यह हो गई है कि हिन्दी को उसका उचित स्थान दिलाने के लिए राजनीतिक स्तर पर कोई आवाज़ उठाने वाला ही नहीं है। लगभग सभी राजनीतिक दलों का आम कामकाज भी अंग्रेजी में ही होता है। यहाँ तक कि भारतीय संस्कृति को लेकर रात-दिन 'चिंतित’ रहने वाली भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के उसके अन्य सहोदर संगठनों की चिंता के दायरे में भी हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को बचाने का सवाल कभी नहीं आता। कुल मिलाकर सभी राजनीतिक दलों के एजेंडे से हिन्दी का सवाल अब पूरी तरह गायब हो गया है। सारे राजनेताओं के लिए अब हिन्दी महज नारेबाजी और भाषणबाजी यानी चुनाव प्रचार और वोट मांगने की भाषा बन कर रह गई है।
कुल मिलाकर हिन्दी को उसकी खोई हुई हैसियत लौटाने की राजनीति अब पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। उसका स्थान अब हिन्दी की भावुकता ने ले लिया है। यह भावुकता हिन्दी भाषियों और हिन्दी प्रेमियों को 'वह सुबह कभी तो आएगी’ की तर्ज पर तसल्ली देती रहती है कि कभी न कभी हिन्दी के दिन बहुरेंगे। यह भावुकता सरकारी संसाधनों से होने वाली विश्व हिन्दी सम्मेलनों जैसी नौटंकियों में पूरी शिद्दत से अपने घटिया स्वरूप में उभरकर सामने आती है, जिनमें तथाकथित साहित्यिक रुझान वाले कुछ राजनेता, कुछ नौकरशाह और सत्ता के गलियारों में पैठ रखने वाले कुछ जुगाडू साहित्यकार तथा पत्रकार सरकारी पैसे पर विदेश का सैरसपाटा कर आते हैं।
अंग्रेजी का विरोध करने और हिन्दी को उसकी खोई हुई जगह दिलाने के मक़सद से राष्ट्रीय स्तर के जो सरकारी, अर्द्ध सरकारी और गैर सरकारी संस्थान बनाए गए हैं, उनके आचार-व्यवहार से खुशबू के झोंके कम, बदबू के भभके ही ज्यादा उठते हैं। कहीं निकम्मापन है, तो कहीं दृष्टि का अभाव है और कहीं पदों व पैसे की नोंच-खसोट है। दरअसल, ये सारे संस्थान हिन्दी के मवाद भरे जख्मों पर भिनभिनाती मक्खियों और मच्छरों की तरह हैं। लेकिन मवाद से भरे और बदबू मारते जख्मों को खुला छोड़कर मक्खियों और मच्छरों को भगाने से भी कुछ नहीं हो सकता।
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