सर्वोच्च न्यायालय ने उन प्रदेश सरकारों को कड़ी झाड़ लगाई है, जिन्होंने कोरोना महामारी के शिकार लोगों के परिवारों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था कि प्रत्येक मृतक के परिवार को 50 हजार रु. का मुआवजा दिया जाए। सभी राज्यों ने कार्रवाई शुरु कर दी लेकिन उसमें दो परेशानियां दिखाई पड़ीं।
कोरोना से मौत पर मुआवजाः राज्यों पर सख़्त हुआ सुप्रीम कोर्ट
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- 21 Jan, 2022

अदालत ने कोरोना महामारी के शिकार लोगों के परिवारों को अभी तक मुआवजा नहीं देने के मामले में बिहार और आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिवों को तगड़ी फटकार लगाई और उन्हें कहा कि वे अपनी जिम्मेदारी शीघ्र नहीं पूरी करेंगे तो अदालत अगला सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो जाएगी।
एक तो यह कि मृतकों की संख्या कम थी लेकिन मुआवजों की मांग बहुत ज्यादा हो गई। दूसरी परेशानी यह कि मृतकों की जितनी संख्या सरकारों ने घोषित की थी, उनकी तुलना में मुआवजे की अर्जियां बहुत कम आईं।
जैसे हरियाणा में मृतकों का सरकारी आंकड़ा था- 10,077 लेकिन अर्जियां आईं सिर्फ 3003 और पंजाब में 16,557 के लिए अर्जियां आईं सिर्फ 8786। जबकि कुछ राज्यों में इसका उल्टा हुआ।