जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने कश्मीर स्थित पत्रकार सज्जाद अहमद डार (सज्जाद गुल) की हिरासत को रद्द कर दिया है और कहा है कि सरकार का आलोचक होना किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का आधार नहीं है। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ आरोप अस्पष्ट और सामान्य किस्म के हैं।
कश्मीरी पत्रकार सज्जाद गुल की हिरासत रद्द, कोर्ट ने कहा- आरोप 'अस्पष्ट'
- मीडिया
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- 29 Mar, 2025
कश्मीरी पत्रकार सज्जाद गुल की हिरासत को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि सरकार की आलोचना हिरासत के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकती।
