जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने कश्मीर स्थित पत्रकार सज्जाद अहमद डार (सज्जाद गुल) की हिरासत को रद्द कर दिया है और कहा है कि सरकार का आलोचक होना किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का आधार नहीं है। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ आरोप अस्पष्ट और सामान्य किस्म के हैं।