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'नफ़रती शो' के लिए अमन चोपड़ा के चैनल पर 50 हज़ार का जुर्माना

न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने बुधवार को न्यूज़18 इंडिया पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना चैनल को कर्नाटक में हिजाब प्रतिबंध पर एंकर अमन चोपड़ा के एक शो को लेकर लगाया है। इसके साथ ही उस शो के वीडियो को हटाने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले के 21 अक्टूबर के एक अन्य फ़ैसले में न्यूज़18 इंडिया को दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोज़र से विध्वंस मामले में एक शो के लिए आदेश निकाला था। इसमें कहा गया कि शो को सभी प्लेटफॉर्म से हटाया जाए।

न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी एनबीडीएसए ने सबसे ताज़ा फ़ैसला कर्नाटक में हिजाब प्रतिबंध को लेकर अमन चोपड़ा के शो को लेकर दिया है। 

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न्यूज़लॉन्ड्री की रिपोर्ट के अनुसार एनबीडीएसए ने कहा है कि अमन चोपड़ा ने आचार संहिता और प्रसारण मानकों का घोर उल्लंघन किया है। इसने न्यूज़18 इंडिया को इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर बहस करने के तरीके पर अपने एंकर को मार्गदर्शन और प्रशिक्षित करने की सलाह दी है।

एनबीडीएसए का यह आदेश इंद्रजीत घोरपड़े नाम के शख्स द्वारा 10 अप्रैल को दर्ज कराई गई शिकायत पर आया है। वह शो 6 अप्रैल को प्रसारित हुआ था। घोरपड़े ने आरोप लगाया कि चोपड़ा ने मुस्लिम छात्रों को 'हिजाबी गिरोह' और 'हिजाबवाली गजवा गैंग' के रूप में पेश किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि झूठे आरोप लगाए गए कि उन्होंने दंगे का सहारा लिया था।

घोरपड़े ने कहा कि शो में ऐसे बयान दिए गए जिसका अर्थ निकल रहा था कि भारत मुस्लिम समुदाय से ख़तरे में है। न्यूज़लाउंड्री की रिपोर्ट के अनुसार न्यूज़18 इंडिया से सफाई दिए जाने के बाद एनबीडीएसए ने निष्कर्ष निकाला कि 'बहस के विषय में कोई समस्या नहीं थी समस्या टीका-टिप्पणी के साथ थी और कार्यक्रम के एक तरफ़ा झुकाव के साथ थी। यह माना गया कि प्रसारण निष्पक्षता, तटस्थता और शालीनता से संबंधित सिद्धांतों का उल्लंघन है।

इसके बाद ब्रॉडकास्टर पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और प्राधिकरण ने चेतावनी दी कि भविष्य में उल्लंघन के लिए चोपड़ा को एनबीडीएसए के सामने खुद पेश होना होगा। चैनल को सात दिनों के भीतर सभी प्लेटफॉर्म से प्रसारण बंद करने का निर्देश दिया गया।

चोपड़ा के ख़िलाफ़ एक और आदेश

एनबीडीएसए ने 21 अक्टूबर को अमन चोपड़ा द्वारा एंकर किए गए न्यूज़18 इंडिया के एक शो पर भी आदेश जारी किया था। यह आदेश 20 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक विध्वंस अभियान पर प्रसारित किया गया था। घोरपड़े द्वारा दायर एक शिकायत पर यह आदेश आया है। शिकायत में कहा गया है कि एंकर ने बिना किसी आधार के दावा किया कि विध्वंस अभियान के अधीन लोग 'जिहादी', 'रोहिंग्या' और 'दंगाई' थे। कहा गया कि शो में 'जेसीबी = जिहाद कंट्रोल बोर्ड' जैसे टिकर चलाए गए।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, एनबीडीएसए के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एके सीकरी (सेवानिवृत्त) ने एक आदेश में कहा, 'अगर बहस अवैध निर्माण के ख़तरे और इस तरह के अवैध निर्माणों को रोकने के लिए आवश्यक कदमों तक ही सीमित होती तो कोई समस्या नहीं हो सकती थी। हालाँकि, कार्यक्रम की टीका-टिप्पणी ने पूरी तरह से अलग झुकाव लिया और इस प्रक्रिया में एनबीडीएसए की आचार संहिता और प्रसारण मानकों में निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया।

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न्यूज़18 इंडिया के इस तर्क पर विचार करने के बाद कि उसने नियामक प्राधिकरण की नीतियों का उल्लंघन नहीं किया है, एनबीडीएसए ने निष्कर्ष निकाला कि शो ने आचार संहिता और प्रसारण मानकों में निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया था। इसने न्यूज़18 इंडिया को सभी प्लेटफार्मों से शो को हटाने का निर्देश दिया। बता दें कि अमन चोपड़ा पर शो में कई बार मीडिया इथिक्स का उल्लंघन करने का आरोप लगता रहा है।

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क़मर वहीद नक़वी
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