महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि 27 नवंबर को शाम 5 बजे तक फ़्लोर टेस्ट करा लिया जाए और इसका सीधा प्रसारण भी किया जाए। कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा कि पहले विधायकों को शपथ ग्रहण कराई जाए और उसके बाद ही फ़्लोर टेस्ट हो। अदालत ने यह भी कहा कि फ़्लोर टेस्ट प्रोटेम स्पीकर ही कराएंगे। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि गुप्त मतदान से बहुमत परीक्षण नहीं होगा।