महाराष्ट्र में बीते साल 12 बीजेपी विधायकों का विधानसभा से किया गया निलंबन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह पूरी तरह असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह निलंबन सिर्फ उस दौरान चल रहे सत्र तक के लिए ही किया जा सकता है।


बीते साल जुलाई में ओबीसी आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में शिव सेना और बीजेपी के विधायकों के बीच धक्का-मुक्की हुई थी। इसके बाद बीजेपी के 12 विधायकों को विधानसभा उपाध्यक्ष ने एक साल के लिए निलंबित कर दिया था। 

बीजेपी और शिव सेना के विधायक सदन के भीतर भिड़ गए थे। बीजेपी ने अपने विधायकों पर की गयी कार्रवाई को एकतरफा बताया था।