सरकारी नौकरियों में एससी और एसटी समुदाय को प्रमोशन में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया है। जस्टिस नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवाई की बेंच ने इस मामले में बीते साल 26 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
प्रमोशन में आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- नया पैमाना नहीं बना सकते
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- 28 Jan, 2022
जस्टिस नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवाई की बेंच ने इस मामले में बीते साल 26 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हम कोई नया पैमाना नहीं बना सकते। अदालत ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे एससी एसटी के प्रतिनिधित्व को लेकर डाटा एकत्र करें।