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कोरोना का कहर: महाराष्ट्र में करीब 60 हज़ार, दिल्ली में 5506 नए मामले

महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक वक़्त था जब पूरे देश में 60 हज़ार के क़रीब मामले आते थे तो हड़कंप मच जाता था लेकिन आज अकेले महाराष्ट्र में इतने मामले आ रहे हैं। 

महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 59,907 नए मामले सामने आए हैं और यह अब तक का एक दिन में सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस दौरान 322 लोगों की मौत हुई है। राज्य में अब तक का 31,73,261 लोग संक्रमित हो चुके हैं और अब तक 56652 लोगों की मौत राज्य में हो चुकी है। मुंबई की हालत भी बेहद ख़राब है और बीते 24 घंटों में संक्रमण के 10,428 नए मामले सामने आए हैं। 

महाराष्ट्र में ये हाल तब हैं, जब राज्य सरकार कई तरह की पाबंदिया लगा चुकी है। लेकिन उसके बाद भी हालात क़ाबू होते नहीं दिख रहे हैं। 

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दिल्ली में बीते 24 घंटों में संक्रमण के 5506 नए मामले सामने आए और 20 लोगों की मौत हुई। राज्य में अब तक 6,90,568 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 11,133 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले रफ़्तार पकड़ रहे हैं। 

मध्य प्रदेश में भी संक्रमण के मामलों में ख़ासा उछाल आया और बीते 24 घंटों में 4,043 नए मामले दर्ज किए गए। 

नाइट कर्फ़्यू लगाया 

दिल्ली सरकार ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ़्यू लगा दिया है। यह नाइट कर्फ़्यू 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। केजरीवाल सरकार ने कहा है कि संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ही रात का कर्फ़्यू लगाने की ज़रूरत पड़ी। सरकार ने कहा है कि नाइट कर्फ्यू के दौरान कोरोना के टीकाकरण के लिए जाने वाले और ज़रूरी सेवाओं में लगे लोगों को ई-पास दिए जाएंगे। 
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दिल्ली पुलिस और सिविल डिफ़ेंस के कर्मचारी लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने और नाइट कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन इस नाइट कर्फ़्यू के कारण सबसे ज़्यादा परेशानी होटल कारोबार से जुड़े लोगों को होगी। 

दिल्ली में लगभग 10 हज़ार छोटे-मोटे होटल, ढाबे, रेस्तरां आदि हैं। इनमें मोटा-मोटा हिसाब लगाएं तो 10 से 15 लाख लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। इनके कारण ही फूड डिलीवरी एप का काम तेज़ हुआ है और ये भी रोज़गार का जरिया बने हैं। लेकिन नाइट कर्फ्यू का सीधा मतलब है कि इन लाखों लोगों की रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो जाना। 

कार में अकेले हों तो भी मास्क ज़रूरी

कोरोना संक्रमण के बेतहाशा बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि यदि आप अकेले कार चला रहे हैं तो भी मास्क ज़रूरी है। अदालत ने कार को एक 'सार्वजनिक जगह' क़रार दिया और कहा कि मास्क उस व्यक्ति के लिए सुरक्षा कवच तो है ही जो उसे पहन रहा है, यह उसके आसापास के लोगों के लिए भी सुरक्षा कवच है। कोर्ट ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत अकेले कार चलाते समय मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने के ख़िलाफ़ केस की सुनवाई कर रही थी। 

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क़मर वहीद नक़वी
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