एनसीपी शरद पवार गुट के 10 विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं करने के महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले को एनसीपी अजीत पवार गुट ने मुंबई हाईकोर्ट में चुनौती दी है। एनसीपी अजीत पवार गुट की याचिका पर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी।
विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने एनसीपी विधायकों की अयोग्यता पर अपना फैसला बीते 15 फरवरी को सुनाया था। अपने फैसले में जहां उन्होंने अजीत गुट को असली एनसीपी बताते हुए इसके 41 विधायकों को योग्य बताया था वहीं उन्होंने एनसीपी शरद पवार गुट के 10 विधायकों को भी अयोग्य नहीं बताते हुए उनकी विधायकी को भी बरकरार रखा था।
अब इन 10 विधायकों को ही अयोग्य नहीं बताने के स्पीकर के फैसले के खिलाफ अजीत पवार गुट वाली एनसीपी हाईकोर्ट पहुंची है। मंगलवार को इस गुट के चीफ व्हीप अनिल पाटिल ने अपने अधिवक्ता के जरिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई है।
अपनी याचिका में उन्होंने विधानसभा स्पीकर के फैसले को चुनौती दी है। अब उनकी याचिका पर मुंबई हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ बुधवार को सुनवाई करेगी।
एनसीपी में जुलाई 2023 में अजीत पवार और उनके समर्थकों ने बगावत कर दी थी। उन्होंने खुद को असली एनसीपी घोषित कर दिया था। पार्टी के नाम और चिन्ह्र पर भी अपना दावा कर दिया था। अजीत पवार का गुट राज्य की एनडीए सरकार में शामिल हो गया था।
अजीत पवार डिप्टी सीएम बनाए गए थे। पार्टी में हुई इस बगावत के खिलाफ शरद पवार गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर से पार्टी तोड़ने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी।
दूसरी तरफ अजीत पवार ने दावा किया था कि उनके पास 41 विधायकों का समर्थन है और असली एनसीपी उनका गुट ही है। दोनों गुटों के दावों और मांगों के बाद बीते 15 फरवरी को विधानसभा स्पीकर ने अपना फैसला सुनाया था।
दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने भी बीते 5 फरवरी को अजीत पवार गुट को ही असली एनसीपी मान लिया था। चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट की पार्टी का नाम एनसीपी शरद चंद्र पवार तय कर दिया है।
अब इस पूरे मामले पर अजीत पवार गुट का कहना है कि जब यह तय हो गया है कि उनका गुट ही असली एनसीपी है तब शरद पवार गुट के विधायकों को नियमों के तहत अयोग्य घोषित करना चाहिए।
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